उत्तर प्रदेश

अदालत ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म में आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई

Admindelhi1
22 March 2024 5:31 AM GMT
अदालत ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म में आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई
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बरेली: विशेष जज पाक्सो एक्ट रामदयाल की विशेष कोर्ट ने नाबालिग छात्रा को बहलाकर उत्तराखंड ले जाकर दुष्कर्म करने के दोषी अजय सक्सेना को सश्रम बीस साल की कैद और सत्तर हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. कोर्ट ने जुर्माना की आधी राशि पीड़िता को देने के भी आदेश दिये हैं.

विशेष लोक अभियोजक सीपी गुप्ता और सुभव मिश्रा ने बताया कि थाना सुभाषनगर में पीड़िता के दादा ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी. आरोप था कि उसकी नातिन कक्षा छह की छात्रा थी. वह फरवरी 2020 को पूजा करने मंदिर पर गयी थी. घर वापस नहीं लौटी. पुलिस ने पीड़िता को 2020 को बरामद कर उसके कलमबंद बयान कराये. तब पीड़िता ने बरेली के शांति विहार निवासी अजय सक्सेना पर बहलाकर लालकुआं में ले जाकर रेप करने का आरोप लगाया था.

हाईस्कूल की छात्रा को बहलाकर ले जाने में कैद: विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय हरि प्रकाश गुप्ता की विशेष कोर्ट ने हाईस्कूल की छात्रा को बहलाकर ले जाने के मामले में दो दोषियों को सश्रम पांच-पांच वर्ष कैद की सजा सुनायी. कोर्ट ने दोनों दोषियों पर बीस हजार का जुर्माना भी ठोका है. जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश है. विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी व आलोक प्रधान ने बताया कि थाना सिरौली में पीड़िता की मां ने 23 दिसंबर 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. छात्रा ने गांव के सुरेश और लालमन पर बहलाकर ले जाने का आरोप लगाया था.

रेप के आरोपी अनाथालय के मंत्री को भेजा जेल: बरेली के अनाथालय रेप कांड के चर्चित मामले में जमानत की शर्तों का दुरुपयोग करने पर फास्ट ट्रैक जज निर्दोष कुमार की कोर्ट ने अनाथालय के आरोपी मंत्री महेंद्र कुमार गुप्ता को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया. एडीजीसी क्राइम हरेंद्र बहादुर राठौर ने बताया कि अनाथालय की दो संवासिनियों ने 13 वर्ष पूर्व अनाथालय के मंत्री महेंद्र कुमार गुप्ता पर रेप के गंभीर आरोप लगाये थे. सुनवाई के दौरान पीड़ित संवासिनी कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराने आयी थी. जिरह करने को आरोपी महेंद्र के अधिवक्ता कोर्ट में नहीं आये. पीड़िता कोर्ट में रोने लगीं. कोर्ट ने माना कि आरोपी महेंद्र जिरह में समय लेकर अपने पक्ष में पीड़िता के बयान कराने को दबाव बनायेगा. कोर्ट ने पाया कि आरोपी जमानत की शर्तों का दुरुपयोग कर रहा है.

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