उत्तर प्रदेश

मासूम से दुष्कर्म व हत्या के दोषी को कोर्ट ने दो महीने में सुना दी फांसी की सजा

Shantanu Roy
4 Feb 2023 12:38 PM GMT
मासूम से दुष्कर्म व हत्या के दोषी को कोर्ट ने दो महीने में सुना दी फांसी की सजा
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गाजियाबाद। गाजियाबाद अदालत ने एक दरिंदे को फांसी की सजा सुनाई है। सोनू गुप्ता नाम के आरोपी को यह सजा सुनाई गई है। सोनू ने 4 वर्ष की मासूम बच्ची को पहले अगवा किया था उसके बाद उसकी हत्या की और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में गाजियाबाद पुलिस और अदालत की प्रक्रिया की भी तारीफ करनी होगी की मासूम बच्ची के परिजनों को न्याय मिलने में 2 महीने ही लगे। पूरी वारदात गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद इलाके की थी। जहां रहने वाली एक 4 वर्ष की बच्ची 1 दिसंबर को लापता हो गई थी। परिवार और पुलिस ने उसको काफी तलाशा लेकिन वह नहीं मिली। अगले दिन यानी कि 2 दिसम्बर को बच्ची की लाश घर से कुछ दूरी पर जंगल में मिली थी।
बच्ची की हालत देखकर किसी अनहोनी की आशंका जताई जा रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हुआ था कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है।शव मिलने के 5 दिन बाद यानी 7 दिसम्बर को पुलिस ने आरोपी सोनू गुप्ता को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला था कि सोनू ने घर के बाहर खेल रही बच्ची को पहले अगवा किया जब वह शोर मचाने लगी तो उसकी हत्या कर दी और उसके बाद उसका दुष्कर्म किया। गिरफ्तारी के 64 दिन बाद अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है और सोनू गुप्ता को फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में सरकारी पक्ष की तरफ से 15 गवाह पेश किए गए। सरकारी वकील का दावा है कि पुलिस की बेहतरीन जांच और सतर्कता के चलते आरोपी को इतनी जल्दी इतनी कड़ी सजा मिली है। वहीं अदालत से निकलते समय आरोपी ने अपने आप को पूर्ण रूप से ढका हुआ था और उसका सिर झुका हुआ था।
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