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अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई
बस्ती: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दुबौलिया क्षेत्र के मरवटिया निवासी मायाराम चौधरी को सात साल सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड नहीं अदा करने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. शासकीय अधिवक्ता कनिष्क सिंह ने अदालत को बताया कि मरवटिया निवासी राजबहादुर वर्मा ने 16 मार्च 14 को थाने में तहरीर देकर कहा था कि उसका भतीजा विनोद दिल्ली से अपने मुकदमे की पैरवी में आया था. विनोद का मायाराम के घर से पहले आना-जाना था. इस वजह से मायाराम के परिवार की किसी युवती से विनोद के घनिष्ठ सम्बंध थे. 13 मार्च की रात में वह मायाराम के घर की ओर गया था. मायाराम ने उसे देखकर दौड़ा लिया. वह भागते हुए खड़ंजे पर गिर गया, उसे लाठी-डंडे से पीटकर घायल कर दिया. घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया. यहां से लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया, रास्ते में उसकी मौत हो गई.
जल निकासी न होने से परेशानी
नगर पचांयत भानपुर के सोनहा कस्बा और पचपेड़वा मार्ग पर कस्बे के दोनों तरफ नालियां जाम होने से स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ गई है. पानी निकलने की समुचित व्यवस्था और नियमित साफ-सफाई न होने के कारण कूड़ा करकट से नाली पट गई है. कस्बा निवासी नीरज पांडेय, संतोष, सनातन, दिलीप, विनोद, मातादीन आदि ने जलनिकासी की व्यवस्था ठीक कराए जाने की मांग की है.