- Home
- /
- राज्य
- /
- उत्तर प्रदेश
- /
- अदालत ने देह व्यापार...
अदालत ने देह व्यापार में धकेलने वालों को उम्रकैद की सजा सुनाई
नोएडा न्यूज़: जिला न्यायालय ने पूर्वोत्तर की किशोरी से दुष्कर्म और देह व्यापार में धकेलने के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. उन पर एक लाख आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है. जुर्माना जमा नहीं करने पर तीनों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस केस की सुनवाई न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय रणविजय प्रताप सिंह ने की.
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि पूर्वोत्तर राज्य की किशोरी ने वर्ष 2018 में नोएडा सेक्टर-39 थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. पीड़िता आरोपियों के चंगुल से छूटकर पुलिस के पास पहुंची थी. पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि एक महिला नौकरी दिलाने के बहाने उसे दिल्ली लेकर आई थी. इसके बाद उसे समीर उर्फ मकसूद निवासी फरीदाबाद हरियाणा, ओमकार क्षत्रिय निवासी महरौली दिल्ली और अनूप गुप्ता निवासी मीठापुर दिल्ली ने एक कमरे में बंधक बनाकर रखा. आरोपियों ने उसे देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया. जबरन उसे गाड़ी में बैठा कर अलग-अलग जगह ले जाकर देह व्यापार करवाया. उसने आरोपियों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिऱफ्तार किया. इसके बाद पुलिस ने मुकदमे में चार्जशीट तैयार कर अदालत में दाखिल की.