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अदालत ने दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
नोएडा। जनपद गौतमबुद्ध नगर के अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो-2 की न्यायालय ने एक दिव्यांग किशोरी से बलात्कार करने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। फैसला सुनाते हुए अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश चन्द्र मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि दोषी ने ऐसी लाचार किशोरी से दुष्कर्म किया जो प्रतिरोध करने में भी सक्षम नहीं थी। पीड़िता अपने साथ हुई घटना बताने में भी असमर्थ है।
सरकारी अधिवक्ता चवन पाल सिंह ने बताया कि हरियाणा बल्लभगढ़ के संजय कॉलोनी निवासी लाला उर्फ पप्पू के खिलाफ कासना कोतवाली में किशोरी से दुष्कर्म करने का मामला 2017 में दर्ज किया गया था। वह कासना कोतवाली क्षेत्र में एक दुकान पर लोहे की ढुलाई का काम करता है और पीड़िता का पड़ोसी है। किशोरी दोनों पैरों से दिव्यांग है और सही तरीके से बोलने में सक्षम नहीं है। पप्पू ने घटना वाले दिन किशोरी को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाह और तथ्य पेश किए गए।
न्यायाधीश ने गवाहों और सबूतों के आधार पर लाला उर्फ पप्पू को पॉक्सो अधिनियम के तहत आजीवन कारावास से दंडित किया। पीड़िता को प्रतिकर के लिए फैसले की एक कॉपी क्षतिपूर्ति योजना के तहत सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी गई है। ताकि इसके