उत्तर प्रदेश

अदालत ने इगलास के प्रथम हत्याकांड में 12 लोगों को उम्रकैद से दंडित किया

Admindelhi1
17 May 2024 10:45 AM IST
अदालत ने इगलास के प्रथम हत्याकांड में 12 लोगों को उम्रकैद से दंडित किया
x
यह घटना छोटी होली के दिन गाली-गलौज का विरोध करने पर हुई थी

अलीगढ़: एडीजे प्रथम संजीव कुमार सिंह की अदालत ने इगलास के गांव कारेका में साल पहले हुए प्रथम हत्याकांड में 12 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. बीते साल यह घटना छोटी होली के दिन गाली-गलौज का विरोध करने पर हुई थी.

अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार घटना 7 मार्च 2023 की शाम करीब आठ बजे की है. वादी मुकदमा ओमप्रकाश के अनुसार उनके बेटे प्रवीन और प्रथम खेत से काम निपटा कर घर लौट रहे थे. तभी गांव के नजदीक होलिका स्थल के पास गांव का अन्नू उर्फ अनूप नशे में गाली देने लगा. नों बेटों ने विरोध किया तो उसने अपने अन्य परिजनों को बुलाकर प्रवीन और प्रथम से मारपीट कर दी. हमलावरों ने लाठी-डंडों, सरिया आदि से हमला किया. इसी बीच शोर पर खुद वादी, उसके बेटे, पत्नी आदि परिजन बचाने पहुंचे तो उन्हें भी पीटा गया. इस दौरान सभी के चोटें आईं, जबकि प्रथम गंभीर रूप से जख्मी हो गया. उसे इगलास अस्पताल लेकर गए. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया. इस मामले में पीड़ित पक्ष ने नामजद अन्नू उर्फ अनूप, परिवार के कन्हैया, कन्हैया के बेटे अर्जुन, कन्हैया के भाई गोपीनाथ, परिवार के सगे भाई गौरी, सौरभ, करन, अन्य भाई सत्यवीर, सुभाष, गांव का गौतम उर्फ भोला, परिवार के अन्य भाई मुकेश व राजू के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए. अदालत ने अन्य साक्ष्यों व गवाही के आधार पर सभी बारह को षी करार देते हुए सजा सुनाई है.

ननिहाल में आकर बसे थे ओमप्रकाश: पुलिस ने विवेचना के बाद सभी नामजदों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए. मामले में सत्र परीक्षण के दौरान यह कहा गया कि ओमप्रकाश अपनी ननिहाल में आकर बसे थे. वहां उन्हें ननिहाल की कुछ जमीन मिली थी.

जमीन की रंजिश में दिया घटना को अंजाम: ओमप्रकाश को ननिहाल में मिली जमीन पर कुछ लोग नजर रखते हैं. इसी रंजिश में नशे में जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया गया था. हालांकि उस जमीन से जुड़ी कोई मुकदमे बाजी कभी नहीं हुई.

ही परिवार से हैं सभी अभियुक्त: अभियोजन अधिवक्ता के अनुसार इस मामले में सजा सुनाए जाने वाले सभी अभियुक्त ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं. इस प्रकरण में कुछ लोगों की नामजदगी की गई थी, जबकि कुछ लोगों के नाम पुलिस विवेचना में सामने आए थे. इसी आधार पर इन सभी पर चार्जशीट दायर की गई थी.

Next Story