उत्तर प्रदेश

अदालत ने सुफियान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल

Admin4
19 Nov 2022 5:50 PM GMT
अदालत ने सुफियान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल
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लखनऊ। विधि संवाददाता। धर्म परिवर्तन से इंकार करने पर निधि की हत्या करने के आरोपी सुफियान को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता ने आगामी 3 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं हत्या की घटना के बाद लगातार फरार चल रहे सुफियान को पुलिस बल पर प्राण घातक हमला करने के आरोप में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद आरिफ खान 2 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजा है।
सुफियान को अपरान्ह एंबुलेंस से अदालत में पेश करने के लिए लाया कोर्ट लाया गया। जिसकी खबर लगते ही वकीलों ने उसे घेर लिया तथा हंगामा करना शुरू कर दिया। नाजुक स्थिति को देखते हुए पुलिस बल बुलाकर किसी तरह से सुफियान को एंबुलेंस के अंदर ही रखा गया। जहां पर आकर दोनों न्यायिक अधिकारियों ने उसका न्यायिक रिमांड स्वीकृत किया। इस दौरान लगातार नारेबाजी होती रही।
अदालत में विवेचक द्वारा बताया कि आरोपी ने वादिनी की पुत्री निधि पर धर्म परिवर्तन कर विवाह करने के लिए नाजायज दबाव डाला गया तथा उसके द्वारा न मानने पर 15 नवंबर को सायं करीब 6 बजे आरोपी ने वादिनी की पुत्री का पीछा कर डूडा कालोनी की चार मंजिला बिल्डिंग से गिरा दिया था।
जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। कहा गया है कि घटना के बाद से आरोपी लगातार फरार चला था। जिसे 18 नवंबर को एक पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया।गिरफ्तारी के समय आरोपी के पास से नाजायज तमंचा भी बरामद हुआ था।
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