उत्तर प्रदेश

अदालत ने कारोबारी की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद दी

Admindelhi1
10 April 2024 7:09 AM GMT
अदालत ने कारोबारी की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद दी
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घटना आठ जुलाई 1998 को इंदिरापुरम क्षेत्र में हुई थी

गाजियाबाद: दिल्ली के कारोबारी की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई ग्गई है. अभियुक्त पर 36 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. घटना आठ जुलाई 1998 को इंदिरापुरम क्षेत्र में हुई थी.

दिल्ली के शालीमारबाग निवासी जीतेंद्र पटेल करोलबाग क्षेत्र के जौहरियों के पास कमीशन पर जेवर आदि सप्लाई करते थे. सात जुलाई को जीतेंद्र हजार रुपये और करीब आधा किलो सोने के जेवर आदि लेकर करोलबाग के लिए अपनी कार से गया था. देर रात तक न लौटने पर उनके पिता दयाभाई पटेल ने शालीमार बाग थाने में उनकी गुमशुदी लिखवाई. उसी दिन रात में पता चला कि इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में एक युवक शव मिला है. जीतेंद्र के परिजन मोर्चरी पहुंचे तो उसकी पहचान हुई. पुलिस ने जांच के बाद हत्या के आरोप में भजनपुरा निवासी महेश गौतम, भोवापुर निवासी सचिन और पटेलनगर निवाली राजीव पंवार को गिरफ्तार किया. अदालत में कार्रवाई के दौरान आरोपी राजीव की मौत हो गई और सचिन गायब हो गया. अदालत ने पेश गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त महेश गौतम को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.

बच्ची से अश्लील हरकत करने में गार्ड धरा

वेव सिटी थानाक्षेत्र की सोसाइटी में होली वाले दिन 12 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी सिक्योरिटी गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

एसीपी वेव सिटी पूनम मिश्रा ने बताया कि वेवसिटी थानाक्षेत्र स्थित एक सोसाइटी में रहने वाली पीड़िता के पिता ने 25 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें उनका कहना था कि उनकी 12 वर्षीय बेटी सोसाइटी के अन्य बच्चों के साथ स्वीमिंग पूल से होली खेलकर फ्लैट पर लौट रही थी. रास्ते में उसे सोसाइटी के एक गार्ड ने रोका और छेड़छाड़ की. गनीमत रही कि उसी वक्त सोसाइटी में रहने वाली एक महिला वहां से गुजरी और उन्होंने गार्ड को डांटकर न सिर्फ भगाया, बल्कि बच्ची को भी उसके चंगुल से छुड़ाया. मामले की जानकारी होते ही बच्ची के पिता ने पहले सिक्योरिटी इंचार्ज से शिकायत की और फिर पुलिस को घटना की सूचना दी.

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