उत्तर प्रदेश

दहेज हत्यारोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया, छह साल की सजा सुनाई, दस हजार रूपए का जुर्माना किया

Admin4
4 Oct 2023 10:02 AM GMT
दहेज हत्यारोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया, छह साल की सजा सुनाई, दस हजार रूपए का जुर्माना किया
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मुजफ्फरनगर। दहेज हत्य़ा के आरोपी को कोर्ट ने 6 वर्ष के कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। अभियोजन के अनुसार 17 अगस्त 2017 को वादी द्वारा थाना तितावी पुलिस को सूचना दी गयी कि अभियुक्त अनुज उर्फ कालू पुत्र किरणपाल निवासी ग्राम धौलड़ी थाना तितावी द्वारा अपनी पत्नी (वादी की बहन) से अतिरिक्त दहेज की मांग करने तथा पूरी न करने पर जहर देकर हत्या कर दी गयी है, जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना तितावी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा किया गया।
पुलिस द्वारा अभियुक्त अनुज उर्फ कालू को 31 अगस्त 2017 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्ण विवेचना संपादित कर अभियुक्त के विरुद्ध 23 नवंबर 2017 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया ।
दहेज हत्या जैसे जघन्य अपराध में थाना तितावी स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई ।
अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय एडीजे एफटीसी एक के जज निशांत सिंगला द्वारा अभियुक्त अनुज उर्फ कालू को धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 आईपीसी में 6 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई । इस मुकदमे में एडीजीसी वीरेंद्र कुमार नागर ने कोर्ट में पैरवी की।
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