उत्तर प्रदेश

कोर्ट ने पूछा, अमरमणि त्रिपाठी कितने दिन रहे अस्पताल में

Harrison
20 Sep 2023 9:53 AM GMT
कोर्ट ने पूछा, अमरमणि त्रिपाठी कितने दिन रहे अस्पताल में
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उत्तरप्रदेश | 18 साल से ज्यादा की सजा काटकर रिहा हुए पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. बस्ती कोर्ट में बीमारी की वजह से पेश न होने पर अब कोर्ट ने जेल प्रशासन से पूछा है कि आखिर सजा के बाद कितने दिन अमरमणि जेल में रहे और कितने दिन बीमारी की वजह से उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा.
इससे पहले यह सवाल मधुमिता की बहन ने भी उठाया था. तब जेल प्रशासन ने इतना ही कहा था कि जब भी वे बीमार पड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया. अभी वह बंदी नहीं हैं इसलिए उनका रिकॉर्ड जेल के पास नहीं है. 9 मई 2003 को लखनऊ में कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्र कैद की सजा पाने वाले अमर मणि और उनकी पत्नी मधुमणि को 25 अगस्त को जेल से रिहा किया जा चुका है. नेक चलन की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने रिहाई का आदेश दिया था. यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में जारी किया गया.
रिहाई रुकवाने के लिए मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी मगर कोर्ट ने रिहाई सुनवाई से इनकार कर दिया था. रिहाई के वक्त अमरमणि व उनकी पत्नी मेडिकल कालेज में भर्ती थे.
पेश कराने के लिए जेल अधीक्षक को आदेश
कोर्ट ने वरिष्ठ जेल अधीक्षक गोरखपुर आदेश दिया है कि वे व्यक्तिगत रूप से अमरमणि को आगामी 16 अक्टूबर को कोर्ट में पेश करें. साथ ही कोर्ट ने सीएमओ गोरखपुर से अमरमणि के इलाज के संबंध में राज्य चिकित्सा परिषद की गाइड लाइन की सत्यापित छाया प्रति कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है. इस मामले में पहले ही गैर हाजिर चल रहे 2 अन्य आरोपियों को पेश करने के लिए डीजीपी और मुख्य सचिव को भी कोर्ट ने पत्र लिखा है.
16 अक्तूबर को रिकॉर्ड के साथ होना है कोर्ट में पेश
बस्ती में दर्ज अपहरण केस की एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई थी. इस दौरान कोर्ट ने सीएमओ गोरखपुर के मेडिकल बोर्ड द्वारा 11 सितंबर को पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट देखी. मेडिकल बोर्ड ने बताया है कि अमरमणि को अवसाद की बीमारी है और राज्य चिकित्सा परिषद के अनुसार इलाज चल रहा है. कोर्ट ने इस मेडिकल रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि मात्र अवसाद के आधार पर किसी को कोर्ट आने से मुक्त नहीं किया जा सकता.
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