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अदालत ने डा. विशाल आर्य और वीना आर्य को किया दोषमुक्त
मेरठ कोर्ट रूम न्यूज़: न्यायालय अपर जिला जज त्वरित न्यायालय मेरठ अंकित मित्तल ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने व दहेज क्रूरता के आरोप में डॉ. विशाल आर्य पुत्र सीएल आर्य व सास वीना आर्य निवासी थापर नगर मेरठ को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा राजेश कौरा पुत्र बालकिशन निवासी अरविंदपुरी सदर मेरठ ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री डा. शालिनी की शादी डॉ. विशाल आर्य के साथ हुई थी। उसकी पुत्री एमडी डॉक्टर हैं और वादी ने शादी में 25 लाख रुपये खर्च किए थे। शादी के बाद उसकी पुत्री को दो पुत्रियां पैदा हुई। आरोपी शादी के बाद से ही दहेज की मांग करते हुए उसकी पुत्री का शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करता था तथा उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। 30 अगस्त 2015 को रात करीब 11 बजे वादी की धेवती का फोन आया और उसने बताया कि उसके पिता विशाल आर्य व उसकी दादी वीना आर्य उसकी मां से गाली-गलौज करते हुए उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। रात में लगभग दो बजे आरोपी ने वादी की पुत्री को जहरीली चीज खिला दी है और उसके शरीर में जबरदस्ती इंजेक्शन लगाकर उसे मारने का प्रयास किया है।
जिसके बाद मौके पर वादी मुकदमा अपनी बेटी के घर पहुंचा और वहां उसकी स्थिति गंभीर देखते हुए जसवंत राय हॉस्पिटल में भर्ती कराया। दौरान उपचार वादी की पुत्री डॉ. शालिनी आर्य की मृत्यु हो गई। जिसके बाद विवेचनाधिकारी ने डॉ. विशाल आर्य एवं उसकी मां वीना आर्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मांगेराम, सुरेंद्र भारद्वाज व तुषार भारद्वाज ने न्यायालय में उनके निर्दोष होने के साक्ष्य पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।