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Dungarpur कॉलोनी खाली कराने के मामले में कोर्ट ने आजम खान को बरी
Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश: जेल में बंद सपा नेता आजम खान के लिए राहत की खबर आई है. डूंगरपुर कॉलोनी खाली कराने के मामले में कोर्ट ने आजम खान को बरी कर दिया है. कोर्ट ने आजम के अलावा पांच अन्य लोगों को भी बरी कर दिया है. हालाँकि, अभियोजन पक्ष ने कहा है कि वह इस मामले Cases में आगे अपील करेगा। एमपी एमएलए कोर्ट ने डूंगरपुर घटना के एक मामले में यह फैसला लिया. कोर्ट ने इस मामले में आजम खान समेत 6 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है. 2019 में गंज थाने में दर्ज इस मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसकी पत्नी के साथ यौन दुर्व्यवहार किया और मारपीट की और घर में रखा सारा सामान तोड़ दिया. कोर्ट ने आजम के अलावा आले हसन, बरकत अली ठेकेदार, अब्दुल्ला परवेश शम्सी, इमरान और इब्राम को बरी कर दिया है. दरअसल, डूंगरपुर मामले में गंज थाने में 12 मुकदमे दर्ज हुए थे. 12 में से 5 मामलों में सज़ा सुनाई जा चुकी है. डूंगरपुर कॉलोनी खाली कराने के मामले में लूटपाट, मारपीट और तोड़फोड़ समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.
एसपी नेता आजम खान के खिलाफ