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उत्तर प्रदेश
पहली पत्नी के रहते कांस्टेबल ने रचाई दूसरी शादी, नौकरी से बर्खास्त
Deepa Sahu
10 Jun 2022 6:17 PM GMT
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गौतमबुद्ध नगर कमिशनरी में तैनात एक कांस्टेबल को पहली पत्नी के होते हुए धोखाधड़ी कर दूसरा विवाह करने और दूसरी पत्नी के साथ बलात्कार करने के मामले में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है.
लखनऊ: गौतमबुद्ध नगर कमिशनरी में तैनात एक कांस्टेबल को पहली पत्नी के होते हुए धोखाधड़ी कर दूसरा विवाह करने और दूसरी पत्नी के साथ बलात्कार करने के मामले में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है. पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) मीनाक्षी कात्यान ने शुक्रवार को बताया कि बिसरख थाने में तैनात कांस्टेबल चित्रसेन कुमार ने पहली पत्नी पूजा रानी के होते हुए खुद को अविवाहित बताकर दूसरी महिला से विवाह कर लिया. उन्होंने बताया कि दूसरी पत्नी ने 2020 में बिसरख थाने में कांस्टेबल के खिलाफ तहरीर देकर धोखाधड़ी, धोखे से शादी करने और बलात्कार का मामला दर्ज कराया.
उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच की जा रही थी लेकिन कांस्टेबल लंबे समय तक बगैर अनुमति लिए अनुपस्थित रहा और जांच में सहयोग नहीं किया. कात्यान ने बताया कि इस मामले की जांच करने के बाद पुलिस उपायुक्त (सेंट्रल) के पर्यवेक्षण ने कांस्टेबल चित्रसेन कुमार के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की.
डीसीपी ने बताया कि शुक्रवार को कांस्टेबल चित्रसेन कुमार को बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के नियम (29) का उल्लंघन कर, पुलिस जैसे अनुशासित बल में रहते हुए आरक्षी का यह कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, अकर्मण्यता, अनुशासनहीनता व पुलिस की छवि धूमिल करने का कारक बनी है.
Deepa Sahu
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