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गोरखपुर (संतोष गिरी)। जीएसटी काउंसिल की बैठक में दूध के प्रोडक्ट को पहली बार जीएसटी के दायरे में शामिल करने का फैसला किया गया था। बैठक में टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5 प्रतिशत लगाने का फैसला हुआ है। इतना ही नहीं अनब्रांडेड प्री-पैकेज्ड और प्री लेबल आटा और दाल पर भी जीएसटी लगेगी।
आइटस रेट जीएसटी के बाद रेट
आटा 1400 1400 3 ५ त्न = १४७०
दही 200 २००3 ५ त्न = २१०
चावल 3000 ३०००3 ५ त्न = ३१५०
नोट: जीएसटी लगने के बाद का रेट
इन पर पर भी 12 से 18 प्रतिशत जीएसटी
आइटम्स पहले अब जीएसटी
एलईडी लाइट्स 12 प्रतिशत 18 प्रतिशत
एलईडी लैंप्स 12 प्रतिशत 18 प्रतिशत
ब्लेड 12 प्रतिशत 18 प्रतिशत
पेपर कैंची 12 प्रतिशत 18 प्रतिशत
पेंसिल-शार्पनर 12 प्रतिशत 18 प्रतिशत
चम्मच 12 प्रतिशत 18 प्रतिशत
कांटे वाले चम्मच 12 प्रतिशत 18 प्रतिशत
स्किमर्स और केक सर्विस 12 प्रतिशत 18 प्रतिशत
महंगे हुए इलाज, होटल भी महंगे
हॉस्पिटल द्वारा 5000 रुपए प्रतिदिन से अधिक का रूम उपलब्ध कराया जाता है तो उस पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी देनी होगी। इसमें आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू के रूम पर छूट लागू रहेगी। ऐसे में पेशेंट्स की जेब का बोझ और भी बढ़ेगा। वहीं वर्तमान में 1000 रुपए से कम के होटल रूम पर जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन अब ऐसे कमरे पर भी 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी वसूला जाएगा।
हम लोग पेशेंटस को अवेयर कर रहे है। वैसे भी सिटी में 5000 से अधिक का बेड कम है, फिर भी सभी को बताया जा रहा है। उन्हें पहले बता कर पेशेंटस को एडमिट किया जा रहा है।
- शिव शंकर शाही, अध्यक्ष, आईएमए गोरखपुर
रविवार रात से बढ़े जीएसटी के दाम लागू हो जाएंगे। इसी रेट पर अब लोगों को सामान उपलब्ध होंगे। क्योंकि गवर्नमेंट का फैसला है और उनके आदेश का पालन करना ही पढ़ेगा। महंगाई और भी बढ़ेगी।
- अनूप अग्रवाल, अध्यक्ष, चैंबर ऑफ ट्रेडर्स
सरकार छोटे व्यापारियों के बारे में सोचना चाहिए। एक लाख का कम्प्यूटर सेट लगाना पड़ेगा। कोई भी सामान बिना ई-वे बिल के बिना नहीं आता है सबको पहले तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इससे छोटे व्यापारी मारे जाएंगे।
- संजय सिंघानिया, अध्यक्ष, चैंबर ऑफ कॉमर्स
सरकार ने रविवार रात से 5 प्रतिशत जीएसटी लागू कर दी है। सभी व्यापारी बढ़े जीएसटी रेट के साथ बिल बनाना पढ़ेगा। बढ़े बिल से ही जीएसटी फाइल भी करनी पड़ेगी।