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उत्तर प्रदेश
दुष्कर्म आरोपी की जमानत अर्जी खारिज, विधवा को शादी का झांसा देकर एक साल तक किया था शोषण
Admin4
4 Nov 2022 12:44 PM GMT

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मुजफ़्फरनगर। विधवा को शादी करने का झांसा देकर प्रेमजाल में फंसा कर एक साल तक यौनशोषण करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी एडीजे-13 कोर्ट ने खारिज कर दी है। लगातार दुष्कर्म करने के आरोपी ने सामाजिक बदनामी होने की बात कहते हुए विधवा से शादी करने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद पीडिता ने उसके विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया था।
मामला खतौली कस्बे का है, जहां एक महिला ने कस्बे के ही रोहित नामक युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए गत 27 सितम्बर 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था। पीडिता का आरोप है कि रोहित ने उसे पहले तो उसे प्रेमजाल में फंसाया और एक साल तक शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक सम्बंध बनाता रहा, जब पीडिता ने युवक पर शादी का दबाव बनाया, तो उसने सामाजिक बदनामी होने की बात कहते हुए शादी से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया। आरोप है कि युवक ने पीडिता को पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीडिता की शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर जेल रवाना कर दिया था। मामले में आरोपी पक्ष ने एडीजे-13 कोर्ट में जमानत के लिये अर्जी दाखिल की थी, जिस पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी प्रविन्द्र सिंह और पीडिता के अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार शर्मा ने आरोपी रोहित को जमानत दिये जाने का कडा विरोध किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश शक्ति सिंह ने आरोपी रोहित की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

Admin4
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