उत्तर प्रदेश

फ्लैट न देने पर आवंटी को ब्याज समेत रकम दिलाई

Admin Delhi 1
17 Dec 2022 9:57 AM GMT
फ्लैट न देने पर आवंटी को ब्याज समेत रकम दिलाई
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गाजियाबाद न्यूज़: आवंटी को फ्लैट दस वर्ष बाद भी नहीं मिले पर रेरा कंसिलीएशन फोरम ने रकम और उसका ब्याज वापस दिलवाया है. यह रकम कुल 40 लाख रुपये है. जुलाई 2020 में आवंटी विजय कुमार अरोड़ा ने रेरा में शिकायत दर्ज की थी. उनका आरोप था कि अप्रैल 2012 में राजनगर एक्सटेंशन में एमआरजेबी कंस्ट्रक्शन ससंथान की परियोजना पाम रिसॉर्ट प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक किया था. इसका कब्जा बिल्डर ने 6 महीने के ग्रेस पीरियड सहित 36 माह में देने का वादा किया था. लेकिन प्रोमोटर तथा आवंटी के मध्य हुए एग्रमेंट फॉर सेल के अनुसार आवंटी को तय समय पर कब्जा नहीं मिल सका.

वर्ष 2015 में परियोजना का काम रुकने के बाद आवंटी ने प्रोमोटर को भुगतान भी बंद कर दिया. वर्ष 2017-18 में परियोजना का काम पुन प्रारंभ हुआ और 2019 आवंटी ने प्रोमोटर से आपसी सहमति के आधार पर इकाई की शेष राशि का भी भुगतान भी कर दिया. इस समय तक आवंटी द्वारा लगभग रुपये 28 लाख प्रोमोटर को दिए जा चुके थे. इसके बाद भी 6 महीने तक आवंटी को यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ. उन्हें बिल्डर की तरफ से प्राप्त ऑफर ऑफ पजेशन में अनुचित रूप से 2.50 लाख की अतिरिक्त मांगें रखी गई थी. इससे व्यथित आवंटी ने जुलाई-अगस्त 2020 में रेरा में शिकायत दर्ज की. ई-कोर्ट के माध्यम से सुनवाई के उपरान्त आवंटी के पक्ष में आदेश हुआ लेकिन बिल्डर ने उसका पालन नहीं किया.

विवाद निपटा: कंसिलीएटर आरडी पालीवाल की उपस्थिति में कन्सिलीएशन फोरम द्वारा बिल्डर तथा आवंटी के पक्ष की सुनवाई की गई और आवंटी की मांग के अनुसार ब्याज सहित निवेश राशि वापस करने का आदेश जारी किया. प्रोमोटर ने आदेश का पालन करते हुए लगभग रुपये 40 लाख की राशि अगले दो महीनों में आवंटी को चुका दी और इस प्रकार से विवाद का निस्तारण करा दिया गया.

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