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प्रस्तावित बाईपास की कृषि भूमि को सांसद ने कराया व्यावसायिक
प्रतापगढ़ न्यूज़: लालगंज इलाके से प्रस्तावित बाईपास में आने वाली 53 बीघा कृषि भूमि को अकृषक और व्यावसायिक घोषित कर दिया गया. इस भूमि को सांसद, उनके भाई सहित तीन लोगों ने पूर्व में बैनामा कराया था. मुआवजे के लिए अधिकारियों की मिलीभगत से मालियत बढ़ाने का खेल चर्चा में आने पर पूर्व एसडीएम के आर्डर के खिलाफ वाद दायर किया गया है.
लालगंज तहसील के बलीपुर परसन गांव में कई किसानों की 53 बीघे जमीन का सांसद संगमलाल गुप्ता, उनके भाई दिनेश गुप्ता और शांतिदेवी ने पूर्व में बैनामा लिया था. दो साल से यहां से बाईपास स्वीकृत कराने का दावा किया जा रहा था. 52 किलोमीटर का बाईपास स्वीकृत करने का प्रस्ताव प्रक्रिया में है. सांसद की जमीन अकृषक और व्यावसायिक घोषित होने की जानकारी इस बीच लोगों को हुई तो लोग इसकी खोजबीन करने लगे. इस दौरान पता चला कि एसडीएम कोर्ट में 11 जनवरी 2022 को मुकदमा दायर किया गया और तीसरी पेशी पर 18 जनवरी को तत्कालीन एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह ने जमीन अकृषक व व्यावसायिक करने का आर्डर कर दिया. बाईपास जाने पर कृषि से अकृषक और व्यावसायिक भूमि का मुआवजा चार गुना अधिक होने के कारण मामले में सत्तादल और अधिकारी के गठजोड़ की चर्चा होने लगी. लालगंज अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अनिल त्रिपाठी महेश व पूर्व उपाध्यक्ष विपिन शुक्ल ने एसडीएम कोर्ट में पूर्व एसडीएम के आदेश के खिलाफ वाददायरा किया है. इसमें कहा गया है कि वाद दायर करने के पहले एक सप्ताह में किया गया आर्डर बड़ी धांधली के कारण हुआ है. सांसद संगमलाल के जमीन खरीदने से पहले वहां खेती होती थी. आसपास अब भी खेती हो रही है.