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रामपुर। प्रैक्टिकल देकर आ रही छात्रा से एक युवक ने छेड़खानी कर दी थी। इस मामले में विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने आरोपी को तीन साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया है।
टांडा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक ग्रामीण का कहना था कि उसकी बेटी 25 मार्च 2017 को कक्षा 11 का प्रैक्टिकल देने गई थी। वापस आते समय रास्ते में एक युवक ने उसके साथ छेड़खानी कर दी थी। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर आ गए थे। आरोपी को पकड़ने के बाद थाने ले गए थे। इस मामले में पीड़ित के चाचा ने आरोपी तालिब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई न्यायधीश पॉक्सो एक्ट में चल रही थी। मंगलवार को इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने बताया कि किशोरी से छेड़खानी के मामले में आरोपी तालिब को तीन साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया है।
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