उत्तर प्रदेश

दलित महिला के साथ छेड़छाड़ कर कपड़े फाड़ने के मामले में आरोपी को मिली सज़ा

Shantanu Roy
18 Dec 2022 11:11 AM GMT
दलित महिला के साथ छेड़छाड़ कर कपड़े फाड़ने के मामले में आरोपी को मिली सज़ा
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मुज़फ्फरनगर। गत 3 दिसंबर 2010 को शामली ज़िले के थाना कैराना के एक गांव में सरकारी नल से स्कूल में पानी भरने गई एक दलित महिला को दबोच लिया व अश्लील हरकत कर कपड़े फाड़ ने के मामले में आरोपी कुर्बान व साबिर को तीन वर्ष की सज़ा व दो दो हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत एससी,एसटी एक्ट के ज़ज़ रजनीश कुमार की कोर्ट में हुई अदालत ने धारा 354 में तीन वर्ष की सज़ा व एक हज़ार रुपये जुर्माना धारा 506 में दो वर्ष की सज़ा व दलित एक्ट की धारा में तीन वर्ष की सज़ा व एक हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है।
अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक यशपाल सिंह व ए डीजी सी सहदेव ने पैरवी की। अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 3 दिसंबर 2010 को शामली ज़िले के थाना कैराना के एक गांव में एक दलित महिला सरकारी नाल से पानी भरने स्कूल गई, तो वहां कुर्बान व साबिर ने उसे दबोच लिया और उसके साथ अश्लील हरकत की तथा कपड़े फाड़ दिए एवं शोर मचाने पर कुछ लोग आ गए। इस पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए पीड़िता के पति ने मामला दर्ज कराया।
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