उत्तर प्रदेश

किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को मिला 20 साल की सजा

Rani Sahu
30 Aug 2022 4:55 PM GMT
किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को मिला 20 साल की सजा
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जंगल में लेकर जाकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को कोर्ट ने 20 वर्ष की सजा व 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है
मुजफ्फरनगर। जंगल में लेकर जाकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को कोर्ट ने 20 वर्ष की सजा व 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश बाबूराम की कोर्ट में हुई।
बुढाना थाना क्षेत्र के एक गांव किशोरी वर्ष 2018 में अपने चाचा को पैठ में पानी पतासे देने जा रही थी। रिश्ते में ताऊ लगने वाले आरोपी संदीप निवासी गांव सराय सिंधावली जनपद बागपत ने उसे रास्ते में रोक लिया और बाइक पर बैठाकर बाजार ले गया। अभियुक्त ने पहले किशोरी को बाजार में सामान दिलवाया और उसके बाद जबरदस्ती जंगल में ले गया और दुष्कर्म किया। रोने पर आरोपी उसे घर के बाहर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर पर अभियुक्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। विवेचक ने 20 दिन के अंदर साक्ष्य संकलित कर अभियुक्त के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश बाबूराम की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन शर्मा ने पैरवी करते हुए चार गवाह कोर्ट में पेश किए। न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा व 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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