उत्तर प्रदेश

आरोपी ने हत्या कर घर में दफना दिया था शव, अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई

Admindelhi1
16 March 2024 4:55 AM GMT
आरोपी ने हत्या कर घर में दफना दिया था शव, अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई
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50 हजार रूपए जुर्माने से दंडित किया

झाँसी: हत्या कर लाश छिपाने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने चिलुआताल थाना सिकटौर बेलदारी टोला निवासी अभियुक्त राममिलन चौहान, जोगिंदर उर्फ अंडहवा व बहादुर उर्फ विजय बहादुर को उम्रकैद एवं 50 हजार रूपए जुर्माने से दंडित किया है. जुर्माना न देने पर अभियुक्तों को 150 दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा.

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार दूबे एवं अतुल कुमार शुक्ला का कहना था कि वादिनी ऋतु मिश्रा महाराजगंज जिले के पनियरा थाना क्षेत्र के मुजरी की निवासिनी है. गोरखनाथ थाना क्षेत्र के लक्षीपुर मुहल्ले में किराए का क्वार्टर लेकर सपरिवार रहती हैं.

1 2020 को दिन में लगभग दस बजे एक सफेद टाटा सूमो गाड़ी से उनके पति के परिचित अभियुक्तगण राममिलन चौहान, जोगिंदर उर्फ अंदहवा व बहादुर उर्फ विजय बहादुर उनके क्वार्टर पर आए और उन्हें गाड़ी में बैठाकर लेकर चले गए. दो 2020 को रात करीब नौ बजे मोबाइल पर सूचना मिली कि अभियुक्त राममिलन ने अपने घर पर जोगिंदर उर्फ अंडहवा व बहादुर उर्फ विजय बहादुर के साथ मिलाकर पति जय प्रकाश मिश्रा की हत्या कर लाश को घर में ही गड्ढा खोदकर छिपा दिया है.

नाबालिग बच्ची के अपहरण में सात साल की सजा: नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर कर भगा ले जाने के जुर्म में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने चिलुआताल थाना क्षेत्र के अहिरौली निवासी अभियुक्त मोहम्मद वसीम को सात साल के कठोर कारावास एवं दस हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया है. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ श्रीवास्तव एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव कहना था कि घटना 11 2013 की रात करीब नौ बजे की है. वादी की नाबालिग बच्ची शौच के लिए घर से बाहर गई थी. जहां से अभियुक्त मोहम्मद वसीम उसे बहला-फुसलाकर कर भगा ले गया.

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