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उत्तरप्रदेश | जिला न्यायालय ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने में दोषी को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई. पचास हजार का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता जेपी भाटी ने बताया कि वर्ष 2014 में नोएडा सेक्टर 58 कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली एक 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर लिया गया था. मामले में आरोप रामपुर के लोदीपुर के रहने वाले जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. केस की सुनवाई अपर सेशन जज-स्पेशल जज पाक्सो एक्ट प्रथम विकास नागर ने की. अदालत ने गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर जितेंद्र को दोषी मानते हुए दस साल के कारावास की सजा सुनाई.
दस साल की सजा एक अन्य मामले में जिला न्यायालय ने युवती से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को दस साल कारावास की सजा सुनाई. अदालत में दोषी पर 18 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. नोएडा सेक्टर 39 कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2021 में युवती ने मुकदमा दर्ज करवाया था
दिवाली तक फ्लैटों की रजिस्ट्री का भरोसा
ग्रेनो वेस्ट स्थित महागुन मंत्र 1 सोसाइटी में निवासियों ने बिल्डर कार्यालय पर बैठक की. इसमें निवासियों को दिवाली तक रजिस्ट्री शुरू करने का आश्वासन दिया गया. रजिस्ट्री की बात सुन सभी निवासियों के चेहरे के खिल उठे. लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी.
निवासियों के अनुरोध करने पर एक मीटिंग बिल्डर कार्यालय पर प्रशासनिक अधिकारी अन्नु चौधरी, नवीन यादव, प्रदीप शर्मा और के नाग पाल के साथ की गई. इसमें बिल्डर प्रतिनिधियों ने बताया कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दीपावली से पूर्व वह महागुन मंत्रा एक की रजिस्ट्री और पजेशन का काम शुरू कर देंगे.
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Harrison
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