उत्तर प्रदेश

Pratapgarh दुष्कर्म में दस साल का कारावास युवती से दुराचार

Mohammed Raziq
6 Oct 2023 11:29 AM IST
Pratapgarh दुष्कर्म में दस साल का कारावास युवती से दुराचार
x
साल का कारावास युवती से दुराचार
उत्तरप्रदेश अपर सत्र न्यायाधीश सुनीता सिंह नागौर ने दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाते हुए खलील अहमद निवासी थानाक्षेत्र उदयपुर को 10 साल के कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थ दंड से दंडित किया. अर्थ दंड की राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को प्रदान किया जाएगा.
वादी मुकदमा के अनुसार उसकी पुत्री अपना अच्छा बुरा सोचने में असमर्थ थी. घटना दिनांक 03 2018 की है. खलील अहमद वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर घर के पूरब की ओर ले गया और दुराचार किया. खलील ने पीड़िता को धमकी दी कि घटना किसी से बताओगी तो जान से मार दूंगा. जब पीड़िता के पेट में गर्भ जाहिर होने लगा तो घर की महिलाओं ने पूछा. इस पर पीड़िता ने घटना के बारे में आपबीती बताई. वादी जब घटना का उलाहना देने खलील के घर गया तो खलील ने हाथ पैर काटने की धमकी दी. राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अनिल कुमार मिश्रा ने की.
युवती से दुराचार
स्थानीय थाना क्षेत्र के एक गांव की 19 वर्षीय युवती शाम बकरी चराने गई थी. उसी समय गांव का ही युवक उसे अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया. घर पहुंचकर पीड़िता ने परिजनों से पूरी बात बताई. पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने हिमांशू सरोज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे मेडिकल परीक्षण को भेजा है. इंस्पेक्टर मनीष पाण्डेय का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है.
Next Story