उत्तर प्रदेश

किशोर से दुष्कर्म में दोषी को दस साल की सजा, 20 हजार रुपये का जुर्माना

Admin4
20 July 2023 1:49 PM GMT
किशोर से दुष्कर्म में दोषी को दस साल की सजा, 20 हजार रुपये का जुर्माना
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रामपुर। किशोर से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए विशेष न्यायधीश पॉस्को एक्ट की कोर्ट ने दस साल की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
शहजादनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति के अनुसार वह 25 मई 2019 को ड्यूटी पर गया था। इस दौरान घर से सूचना आई कि बेटे के साथ किसी ने गलत काम किया है। इसके बाद पीड़ित का पिता उसे लेकर थाने पहुंचा और पुलिस को पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। मामले की सुनवाई विशेष न्यायधीश पॉस्को एक्ट की कोर्ट में चल रही थी। पीठसीन अधिकारी मोहम्मद रफी ने आरोपी को 10 साल की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
विशेष लोक अभियोजक सुमित कुमार शर्मा ने बताया कि बाल अपचारी को धारा छह (लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम 2012) के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही दोषी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
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