उत्तर प्रदेश

नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म पर दस साल कारावास की सजा

Kajal Dubey
1 Jun 2022 4:56 PM GMT
नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म पर दस साल कारावास की सजा
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नाबालिग से दुष्कर्म
नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट रोहित सिंह ने सिकरीगंज थानाक्षेत्र के ग्राम नकौड़ी निवासी इकबाल को दस साल के कठोर कारावास एवं एक लाख 70 हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल नौ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी रामध्यान एवं विशेष लोक अभियोजक अरविंद श्रीवास्तव का कहना था कि घटना 8 सितम्बर 2016 की है। अभियुक्त वादिनी की नाबालिग बच्ची को बाइक पर बैठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना से डेढ़ साल पहले भी अभियुक्त ने वादिनी की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था।
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