उत्तर प्रदेश

पुरानी पेंशन के लिए बीएसए दफ्तर पर शिक्षकों ने उठाई आवाज

Admin Delhi 1
7 Sep 2023 4:05 AM GMT
पुरानी पेंशन के लिए बीएसए दफ्तर पर शिक्षकों ने उठाई आवाज
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प्रतापगढ़: पुरानी पेंशन बहाल कराने सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर जिले भर के परिषदीय स्कूल के शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय पर धरना दिया. धरने में शामिल प्राथमिक शिक्षक संघ के नेताओं ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है इसे हम लेकर रहेंगे.

धरने की अध्यक्षता कर रहे उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक संघ के जिलाध्यक्ष रमाशंकर शुक्ल ने कहा कि पुरानी पेंशन के लिए जिले से केंद्र तक चाहे जितना लड़ना पड़े इसे हम लेकर रहेंगे. उन्होंने बेसिक स्कूल के शिक्षकों से आह्वान करते हुए कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है लगातार शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है. आठ वर्ष बीत गए शिक्षकों की पदोन्नति नहीं की गई है. शिक्षकों के भत्ते बंद कर दिए गए. जिला मंत्री विनय सिंह ने कहा कि देश के अधिकतर कर्मचारी चाहे व केंद्र सरकार के अधीन हों अथवा प्रदेश सरकार के आंदोलनरत हैं. इसके बाद भी सरकार गूंगी, बहरी बनी हुई है. प्रयागराज मंडल के मंत्री अनिल पांडेय ने कहा कि प्रदेश सरकार तमाम आदेशों को निर्गत कर देती है लेकिन उसका पालन नहीं किया जाता. शिक्षकों की पदोन्नति नहीं किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. कार्यक्रम का संचालन प्रभाशंकर पांडेय ने किया. अंत में शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन बीएसए को दिया. धरने को सम्बोधित करने वालों में प्रमुख रूप से सत्यप्रकाश पांडेय, राजेशचन्द्र पांडेय भी शामिल रहे. धरने में बृजेश कुमार सिंह, अंकिता सिंह, पंकज तिवारी, कमलेश कुमार, रामानंद, प्रभाकर प्रताप सिंह, सुभाषचन्द्र पांडेय, प्रदीप पांडेय, अनिल शुक्ल सहित तमाम शिक्षक शामिल रहे.

गैरइरादतन हत्या में दस साल की सजा:

जिलाजज अब्दुल शाहिद ने गैर इरादतन हत्या का दोषसिद्ध होने पर एक व्यक्ति को 10 साल जेल की सजा सुनाई है. साथ ही 22 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. आरोपित सांगीपुर के सेमरी देउम का रहने वाला भोला वर्मा है. अन्य तीन आरोपितों को 4-4 साल जेल की सजा सुनाई है. बच्चों के विवाद को लेकर भोलानाथ ने कुछ लोगों के साथ 16 अगस्त 2016 को रेखादेवी और उसके परिवार के लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया था. घायल रेखादेवी ने मुकदमा दर्ज कराया था लेकिन घटना के कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई. जिलाजज ने अन्य आरोपित भोला के बेटे राहुल के साथ हरिकेश व हरिश्चंद को 4-4 साल जेल की सजा सुनाई. 12-12 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया. राज्य की ओर से पैरवी डीजीसी योगेश शर्मा और एडीजीसी विक्रम सिंह ने की.

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