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- नाबालिग से छेड़छाड़ करने...
आजमगढ़। आजमगढ़ की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी करने वाले गुरू को पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी शिक्षक पर 50 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने गुरुवार को सुनाया। पीड़िता 2012-13 में मेहनाजपुर थाना क्षेत्र गांधी इंटर कॉलेज कूबा में इंटर की छात्रा थी। जबहाईस्कूल में थी तब स्कूल के संस्कृत के टीचर बलवंत सिंह यादव पुत्र राजेंद्र यादव निवासी देइपुर बंधाव थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर ने पीड़िता का चयन विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए किया था। कार्यक्रम के बाद अध्यापक बलवंत सिंह यादव ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकत की और कई बार उसके साथ छेड़खानी की। पीड़िता के इंटर की परीक्षा देने के बाद भी आरोपी अध्यापक पीड़िता के मना करने के बाद भी अश्लील बातें करता रहा।