उत्तर प्रदेश

दुष्कर्म के दोषी अध्यापक को 14 साल की सजा, 21 हजार रुपए जुर्माना

Shantanu Roy
24 Dec 2022 9:13 AM GMT
दुष्कर्म के दोषी अध्यापक को 14 साल की सजा, 21 हजार रुपए जुर्माना
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बड़ी खबर
मेरठ। अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम रामकिशोर पांडेय ने दुष्कर्म के दोषी अध्यापक प्रेमप्रकाश निवासी रिठानी थाना परतापुर को 14 साल का कारावास और 21 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र चौहान व कुलदीप मोहन के अनुसार वादी ने वर्ष 2013 में परतापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वादी की नाबालिग बहन कक्षा 10 की छात्रा थी। वह रिठानी निवासी प्रेमप्रकाश के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी।
इसी बीच उसने किशोरी से दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपित ब्लैकमेल कर छात्रा से दुष्कर्म करने लगा। अध्यापक की प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा ने तेजाब पी लिया था। तबीयत बिगड़ने पर छात्रा ने स्वजन को आपबीती सुनाई। पुलिस ने छात्रा के बयान के आधार पर प्रेमप्रकाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। न्यायालय में सरकारी वकील ने सुनवाई के दौरान 10 गवाह पेश किए। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अध्यापक को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया।
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