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अमान्य स्कूलों पर करें कार्रवाई, केवल मान्य वर्ग या विषय में छात्रों का प्रवेश लें स्कूल
इलाहाबाद न्यूज़: प्रदेश में संचालित अमान्य माध्यमिक विद्यालयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. यूपी बोर्ड के सचिव दिब्यकांत शुक्ल ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे पत्र में निर्देशित किया है कि ऐसी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए. माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 में प्रावधान है कि यूपी बोर्ड से मान्यता लेने के बाद ही संस्थाएं केवल मान्य वर्ग या विषय में छात्रों का प्रवेश लेंगी.
लिहाजा डीआईओएस यह सुनिश्चित कर लें कि उनके जिले में कोई भी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल संचालित नहीं है. यदि ऐसे स्कूल चल रहे हैं तो तत्काल उन्हें बंद करवाते हुए कानूनी कार्रवाई की जाए. साथ ही जिले के सभी स्कूलों का औचक निरीक्षण करते हुए यह भी सुनिश्चित कराएं कि सभी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कक्षा 9 व 12 तक में केवल अर्ह छात्र-छात्राओं का ही प्रवेश कराया जाए.
वेबसाइट पर है सूची
प्रदेशभर में संचालित मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूचना यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है. अभिभावक अपने बच्चों का प्रवेश दिलाने से पहले किसी भी जिले के राजकीय, सहायता प्राप्त या वित्तविहीन मान्य स्कूल की जानकारी पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं.