उत्तर प्रदेश

बीएसए कॉलेज में हुए प्रशिक्षण में अनुपस्थित कार्मिकों पर मुकदमे की तलवार

Admindelhi1
24 April 2024 5:48 AM GMT
बीएसए कॉलेज में हुए प्रशिक्षण में अनुपस्थित कार्मिकों पर मुकदमे की तलवार
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निर्वाचन विभाग ने दो कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा गया

मेरठ: लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत बीएसए कॉलेज में हुए प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे कार्मिकों पर मुकदमे की तलवार लटक गई है. पिछले दिनों हुए प्रशिक्षण में 78 कार्मिक अनुपस्थित रहे. निर्वाचन विभाग ने दो कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा गया है. जवाब ना देने वालों पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा.

1 से लेकर 3 को बी. एस. ए. कालेज में ईवीएम एवं प्रोजेक्टर के माध्यम से मास्टर ट्रेनरों द्वारा पीठासीन अधिकारियों एवं प्रथम मतदान अधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया था. पहले ही दिन दो पालियों में हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम में 48 कार्मिक अनुपिस्थत रहे, जबकि दो को 61 कार्मिक अनुपस्थित रहे. वहीं 3 को 52 कार्मिक अनुपस्थित रहे. अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए 7 को बी.एस.ए कालेज में प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण कार्यक्रम का जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने निरीक्षण किया.

जिलाधिकारी ने समस्त पीठासीन अधिकारियों को जिम्मेदारी से कार्यों का निर्वहन करने के निर्देश देते हुए प्रशिक्षण को गंभीरता लेने हिदायत भी दी. बताया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग के सख्त रवैये के बाद भी दर्जनों कार्मिकों ने प्रशिक्षण से किनारा कर लिया. अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों की सूची तैयार कर ली गई है. इनकी संख्या 78 बताई जा रही है. निर्वाचन विभाग ने दो कर्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है. दोनों कार्मिकों पर निर्वाचन कार्यों में शिथिलता बरतने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अंतर्गत एफ.आई.आर दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है. जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि वह उप जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उपिस्थत होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. इस कार्रवाई के बाद उन सभी कर्मिकों पर मुकदमे की तलवार लटक गई है जो प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे.

चुनाव में परितोष लेना- देना आचार संहिता का उल्लंघन चुनाव के दौरान यदि कोई व्यक्ति नकद या वस्तु के रूप में कोई परितोष लेता या देता है तो यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा. ऐसे सभी प्रकरणों की शिकायत सामान्य जनता सी विजिल एप पर कर सकती हैं. सीविजिल एप पर की गई ऐसी सभी शिकायतों का निस्तारण किया जायेगा.

वरिष्ठ कोषाधिकारी/नोडल प्रभारी निर्वाचन व्यय अनुरक्षण मुन्ना लाल शुक्ल ने बताया कि लोकसाभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रत्याशी या उनके समर्थकों के द्वारा किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु के रूप में कोई परितोष देना चुनाव आचार सहिंता के उलंघन माना जाएगा. इसके साथ ही कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है या रिश्वत की पेशकश करता है या किसी अन्य माध्यम से आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन किया जाता है, तो आमजन इसकी शिकायत सी विजिल एप पर भी कर सकते हैं. एप पर मिलने वाली शिकायतों का निस्तारण 100 मिनट में कर दिया जाएगा.

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