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New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई चयन सूची तैयार करने को कहा गया था।शीर्ष अदालत ने जून 2020 और जनवरी 2022 में राज्य अधिकारियों द्वारा जारी सहायक शिक्षकों की चयन सूचियों को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर भी रोक लगा दी, जिसमें 6,800 उम्मीदवार शामिल थे।
हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने रवि कुमार सक्सेना और 51 अन्य द्वारा दायर याचिका पर राज्य सरकार और यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव सहित अन्य को नोटिस भी जारी किए।शीर्ष अदालत ने कहा कि वह मामले में अंतिम सुनवाई करेगी और इसमें शामिल पक्षों के वकील से सात पन्नों से अधिक नहीं के संक्षिप्त लिखित नोट दाखिल करने को कहा।पीठ ने कहा कि वह 23 सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में याचिका पर सुनवाई तय करेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी पेश हुईं। अगस्त में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य में 69,000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए नई चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने महेंद्र पाल व अन्य द्वारा पिछले साल 13 मार्च के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली 90 विशेष अपीलों का निपटारा करते हुए यह आदेश जारी किया था।
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि नई चयन सूची तैयार करते समय वर्तमान में कार्यरत सहायक अध्यापकों पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें चालू शैक्षणिक सत्र पूरा करने की अनुमति दी जा सके। कोर्ट ने कहा था कि इसका उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई में व्यवधान को रोकना है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पहले के आदेश को भी संशोधित किया था और कहा था कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी जो सामान्य श्रेणी की मेरिट सूची में योग्य हैं, उन्हें उसी श्रेणी में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
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Harrison
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