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जनता से रिश्ता वेबडेस्क : प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सीवर/सैप्टिक टैंक की सफाई करते हुए मृत्यु का शिकार होने वाले सफाई कर्मी के आश्रित को क्षतिपूर्ति अब राज्य का पंचायतीराज विभाग करेगा। अभी तक ग्रामीण इलाकों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। मगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रदेश में यह नयी व्यवस्था लागू की गयी है। देश की सर्वोच्च अदालत में इस बाबत दायर याचिका में कुछेक मामले ऐसे दर्ज करवाये गये जिनमें सफाई कार्य के दौरान मैनुअज स्क्वेंजर (हाथ से सफाई करने वाले सफाई कर्मी) की मृत्यु ग्रामीण इलाके में हुई और उनके आश्रित को कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिली।
इस बारे में पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने एक शासनादेश जारी किया है। विभाग के निदेशक को निर्देश दिये गये हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में सीवर/सैप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मृत्यु होने की दशा में मृतक के आश्रित परिवार को क्षतिपूर्ति/आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाए जाने के लिए मैनुअल स्कैवेंजर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना संचालित की जाएगी। इस क्षतिपूर्ति की राशि दस लाख रुपये होगी।मृतक के आश्रित/परिवार द्वारा इस योजना में अनुमन्य प्राप्त करने के लिए पंचायतीराज विभाग के वित्त विभाग की वेबसाइट prdfinance.up.gov.in पर विकसित मैनुअल स्कैवेंजर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना पोर्टल पर सीधे आवेदन किया जाएगा अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में आवेदन किया जाएगा। जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा इस आवेदन को पोर्टल पर फीड करवाया जाएगा।
source-hindustan
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