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सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि पर विध्वंस अभियान पर अस्थायी रोक लगा दी है

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास नई बस्ती में रेलवे विभाग अवैध निर्माण नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास नई बस्ती में रेलवे विभाग अवैध निर्माण हटा रहा है. लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उस मुहिम पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया कि तोड़फोड़ की कार्रवाई दस दिन के लिए रोक दी जाए. कोर्ट ने यह फैसला 66 वर्षीय याकूब शाह की ओर से दायर याचिका के आधार पर दिया. उन्होंने याचिका में कहा कि उनके परिवार 1880 से नई बस्ती इलाके में रह रहे हैं. 9 अगस्त से रेलवे विभाग ने हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में बहस अगले हफ्ते भी जारी रहेगी. शाह की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांतो चंद्र सेन बहस कर रहे हैं. कौशिक चौधरी, राधा तारकर और अरण शाह वकील हैं. हालांकि मामला स्थानीय सिविल कोर्ट में लंबित है, लेकिन शाह ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है।अवैध निर्माण नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास नई बस्ती में रेलवे विभाग अवैध निर्माण हटा रहा है. लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उस मुहिम पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया कि तोड़फोड़ की कार्रवाई दस दिन के लिए रोक दी जाए. कोर्ट ने यह फैसला 66 वर्षीय याकूब शाह की ओर से दायर याचिका के आधार पर दिया. उन्होंने याचिका में कहा कि उनके परिवार 1880 से नई बस्ती इलाके में रह रहे हैं. 9 अगस्त से रेलवे विभाग ने हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में बहस अगले हफ्ते भी जारी रहेगी. शाह की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांतो चंद्र सेन बहस कर रहे हैं. कौशिक चौधरी, राधा तारकर और अरण शाह वकील हैं. हालांकि मामला स्थानीय सिविल कोर्ट में लंबित है, लेकिन शाह ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है।अवैध निर्माण नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास नई बस्ती में रेलवे विभाग अवैध निर्माण हटा रहा है. लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उस मुहिम पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया कि तोड़फोड़ की कार्रवाई दस दिन के लिए रोक दी जाए. कोर्ट ने यह फैसला 66 वर्षीय याकूब शाह की ओर से दायर याचिका के आधार पर दिया. उन्होंने याचिका में कहा कि उनके परिवार 1880 से नई बस्ती इलाके में रह रहे हैं. 9 अगस्त से रेलवे विभाग ने हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में बहस अगले हफ्ते भी जारी रहेगी. शाह की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांतो चंद्र सेन बहस कर रहे हैं. कौशिक चौधरी, राधा तारकर और अरण शाह वकील हैं. हालांकि मामला स्थानीय सिविल कोर्ट में लंबित है, लेकिन शाह ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है।