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सुप्रीम कोर्ट ने ईदगाह विवाद पर याचिकाओं का निपटारा किया
मथुरा: सुप्रीम कोर्ट ने को मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटे शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े 15 वाद को एकसाथ सुनवाई करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका का निपटारा कर दिया. हालांकि शीर्ष अदालत ने शाही ईदगाह मस्जिद प्रबंध समिति को हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर आदेश वापस लेने की मांग करने की स्वतंत्रता दी है.
जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 11 जनवरी के फैसले को वापस लेने का आग्रह किया है. पीठ ने कहा कि हम मौजूदा विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते हैं और याचिकाकर्ता शाही ईदगाह मस्जिद प्रबंधन समिति को हाईकोर्ट में दोबारा से याचिका दाखिल करने और आदेश वापस लेने की मांग करने की स्वतंत्रता देते हैं. समिति की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि 11 जनवरी के आदेश को वापस लेने का आवेदन हाईकोर्ट में लंबित है. उन्होंने पीठ से मांग की थी कि उस अर्जी पर सुनवाई की तारीख निश्चित करने का आदेश देने की मांग की. इसके बाद पीठ ने यह आदेश पारित किया. हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को पारित आदेश में न्याय के हित में हिंदू पक्षों की ओर से दाखिल वाद को एकसाथ समाहित कर दिया था ताकि सुनवाई एकसाथ हो.
मस्जिद परिसर में सर्वे के आदेश पर याचिका लंबित: अदालत की निगरानी में मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. पिछली सुनवाई पर शीर्ष अदालत ने अगले आदेश तक के लिए सर्वेक्षण पर रोक लगा दी थी. इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने मामले में हिंदू पक्षकारों यानी भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और अन्य को नोटिस जारी कर अपना-अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था. पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश दिया था. याचिका में हाईकोर्ट द्वारा 14 दिसंबर 23 को पारित आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी.