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उत्तर प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस से उत्पन्न सभी कार्यवाही बंद कर दी
Deepa Sahu
30 Aug 2022 12:28 PM IST

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बड़ी खबर
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अयोध्या में 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार और उसके कर्मियों के खिलाफ लाए गए कई अवमानना मामलों को समाप्त कर दिया। शीर्ष अदालत ने 2002 में गुजरात के बाद के गोधरा दंगों के दौरान की गई सभी कानूनी कार्रवाइयों पर भी रोक लगा दी।
Supreme Court closes all the proceedings arising out of the demolition of the Babri mosque in 1992. pic.twitter.com/KsnK6yG9Jc
— ANI (@ANI) August 30, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवमानना के मामलों ने समय बीतने के साथ और 2019 में अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मुद्दे पर शीर्ष अदालत के फैसले के आलोक में अपनी व्यवहार्यता खो दी थी। यह एक विकासशील कहानी है और अधिक विवरण की प्रतीक्षा है।
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