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सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा की 40 मंजिला ट्विन टावर गिराने की तारीख़ एक सप्ताह आगे बढ़ाकर 28 अगस्त कर दी है. साथ ही अचानक आने वाली या किसी तकनीकी समस्या से निपटने के लिए नोएडा अथाॅरिटी को एक सप्ताह का बफर टाइम भी दिया है.
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की खंडपीठ के ताज़ा फै़सले के बाद नोएडा के सेक्टर 93बी मे स्थित इन दोनों टाॅवरों को अब 21 के बजाय 28 अगस्त को गिराया जाएगा.
हालांकि किसी वजह से ऐसा न हो पाया तो 29 अगस्त से 4 सितंबर के बीच कभी भी इन इमारतों को गिराया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथाॅरिटी की मांग पर यह राहत दी है. अथाॅरिटी की मांग थी कि इन इमारतों को गिराने के पहले 25 अगस्त तक कई काम पूरे किए जाने हैं.
रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के एमेराल्ड प्रोजेक्ट की ये दोनों इमारत अवैध होने के चलते काफी समय से विवादों में रही है.
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