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Supreme Court : माथुर फार्म हाउस पर 17 लाख का जुर्माना, जानें मामला

यूपी | माथुर फार्म हाउस में हरे पेड़ काटने के मामले में 17 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई पर्यावरण संरक्षण के तहत की गई है, जहां फार्म हाउस मालिक ने अवैध रूप से पेड़ काटे थे। जुर्माने के साथ ही कोर्ट ने पेड़ काटने के एवज में फार्म हाउस मालिक को 340 नए पेड़ लगाने का आदेश भी दिया है, जो कि काटे गए पेड़ों का 20 गुना अधिक है। यह मामला सामने
आने के बाद पर्यावरण सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, फार्म हाउस मालिक ने नियमों का उल्लंघन किया था और बिना अनुमति के हरे-भरे पेड़ काटे थे, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा बल्कि स्थानीय प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित हुआ।
जुर्माने के रूप में 17 लाख रुपये का भुगतान करने के बाद, फार्म हाउस मालिक को आदेश दिया गया है कि वह 340 पेड़ लगाए और इन्हें स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल जगह पर रोपे। इस कदम से अधिकारियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई की जाए और भविष्य में इस तरह के मामलों से बचा जाए।
स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि यह फैसला एक संदेश है, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह के नियमों का उल्लंघन करने की हिम्मत न करे। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि पेड़ काटने के बजाय, अगर लोग जंगलों और पार्कों की देखभाल करें, तो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
साथ ही, इस घटना ने पर्यावरण प्रेमियों और वन्यजीव संरक्षण समूहों को जागरूक किया है, जो अब इस तरह के मामलों पर नजर बनाए रखेंगे।





