उत्तर प्रदेश

राहुल गांधी को सुलतानपुर कोर्ट से राहत, निगरानी याचिका खारिज

Saba Naaz
15 July 2026 7:46 PM IST
राहुल गांधी को सुलतानपुर कोर्ट से राहत, निगरानी याचिका खारिज
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सुलतानपुर। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुलतानपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत से राहत मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी की आवाज का मिलान कराने की मांग वाली निगरानी याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है।

एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय के न्यायाधीश श्याम मोहन जायसवाल ने भाजपा नेता की ओर से दाखिल की गई रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे निरस्त कर दिया। याचिका में मांग की गई थी कि राहुल गांधी की आवाज का मिलान एक सीडी में मौजूद आवाज से कराया जाए, ताकि मामले में आगे की जांच की जा सके।

इससे पहले विशेष मजिस्ट्रेट की अदालत भी आवाज मिलान से संबंधित प्रार्थनापत्र को खारिज कर चुकी थी। इसके बाद परिवादी पक्ष ने विशेष न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल की थी। अब अदालत के फैसले के बाद इस मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है।

यह मामला वर्ष 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी की ओर से दिए गए एक बयान से जुड़ा है। आरोप है कि बेंगलुरु में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान राहुल गांधी ने उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

इस बयान को लेकर भाजपा नेता की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले में शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप है कि राहुल गांधी की टिप्पणी से अमित शाह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। इसी मामले में आवाज की जांच कराने की मांग को लेकर अदालत में याचिका दाखिल की गई थी।

अदालत के फैसले के बाद अब मानहानि के मूल मुकदमे की सुनवाई आगे जारी रहेगी। इस मामले में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होनी है। न्यायालय में दोनों पक्षों की ओर से अपनी-अपनी दलीलें पेश की जाएंगी।

परिवादी पक्ष ने संकेत दिया है कि वह इस फैसले को लेकर आगे उच्च न्यायालय का रुख कर सकता है। वहीं, राहुल गांधी पक्ष के लिए यह फैसला राहत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि आवाज मिलान कराने की मांग फिलहाल स्वीकार नहीं की गई है।

गौरतलब है कि राहुल गांधी के खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में कई मानहानि से जुड़े मामले दर्ज रहे हैं। इनमें से कई मामलों में अदालतों में सुनवाई चल रही है। सुलतानपुर का यह मामला भी राजनीतिक रूप से चर्चित रहा है, क्योंकि इसमें राहुल गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा विवाद शामिल है।

कानूनी जानकारों के अनुसार, अदालत ने फिलहाल केवल आवाज मिलान कराने की मांग वाली याचिका पर फैसला दिया है। मूल मानहानि मामले की सुनवाई अभी बाकी है और उसमें आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।

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