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उत्तर प्रदेश
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी सुभाष को कोर्ट से बड़ी राहत
nidhi
9 Sept 2026 9:28 AM IST

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हटी रोक कोर्ट ने दिया राहत का आदेश
अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी सुभाष को अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके पेंशन खाते पर लगाई गई रोक को हटाने का आदेश दिया है। इसके बाद अब उनके खाते से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू हो सकेंगी।
मामले में सुभाष पर मंदिर में आने वाले चढ़ावे से जुड़ी अनियमितताओं और चोरी के आरोप लगाए गए थे। जांच के दौरान उनके बैंक खाते पर रोक लगाई गई थी, जिसे अब अदालत ने हटाने का फैसला किया है।
पेंशन खाते पर लगी थी रोक
जानकारी के अनुसार, जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद सुभाष के पेंशन खाते को फ्रीज कर दिया गया था। इसके चलते उन्हें अपनी पेंशन राशि निकालने में परेशानी हो रही थी। सुभाष की ओर से अदालत में आवेदन देकर खाते पर लगी रोक हटाने की मांग की गई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी दलीलों पर विचार करते हुए पेंशन खाते को मुक्त करने का आदेश दिया।
चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद मंदिर प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे थे। आरोप था कि श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई राशि में गड़बड़ी की गई मामले की जांच के दौरान कई पहलुओं की पड़ताल की गई और संबंधित लोगों से पूछताछ भी हुई।
कोर्ट के आदेश के बाद मिली राहत
अदालत के फैसले के बाद सुभाष को बड़ी राहत मिली है। हालांकि, मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया अभी जारी रहेगी। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, किसी खाते पर रोक लगाना जांच प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जरूरत और परिस्थितियों को देखते हुए अदालत इसमें बदलाव का आदेश दे सकती है।
आगे की कार्रवाई पर नजर
अब इस मामले में आगे की सुनवाई और जांच प्रक्रिया पर सभी की नजर बनी हुई है। मंदिर प्रशासन और जांच एजेंसियां मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं।
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