उत्तर प्रदेश

प्रदीप हत्याकांड में आरोपी सुभाष उर्फ बिट्टू को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने 20 हज़ार रुपये का जुर्माना भी किया

Admin4
10 Nov 2022 1:20 PM GMT
प्रदीप हत्याकांड में आरोपी सुभाष उर्फ बिट्टू  को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने 20 हज़ार रुपये का जुर्माना भी किया
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मुजफ़्फरनगर। लगभग 12 वर्ष पहले 25 मार्च 2010 को शामली के थाना कांधला क्षेत्र के ग्राम ब्रह्मखेड़ा में पुरानी रंजिश को लेकर प्रदीप की हत्या के मामले में आरोपी सुभाष उर्फ बिट्टू को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है और 20 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई एडीजे-14 रितिश सचदेवा की कोर्ट में हुई।
अभियोजन की ओर से एडीजीसी अरुण कुमार जावला ने 7 गवाह पेश कर पैरवी की। अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 25 मार्च 2010 को जनपद शामली के थाना कांधला क्षेत्र के ग्राम ब्रह्मखेड़ा में प्रदीप को घर से बुलाकर ले गए और शराब पिलाकर ईंटों से पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। घटना के संबंध में मृतक के पिता विकास ने मामले में सुभाष उर्फ बिट्टू व मैनपाल को नामजद किया था। सुनवाई के चलते मैनपाल की मौत हो चुकी है, जबकि सुभाष उर्फ बिट्टू को धारा 302 में दोषी घोषित कर उम्रकैद की सजा सुनाई गई। दोषी पर 20 हजार रूपये का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है।
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