उत्तर प्रदेश

Train में देरी के कारण परीक्षा छूटने पर छात्र को 9 लाख रुपये का मुआवजा मिला

Anurag
27 Jan 2026 4:18 PM IST
Train में देरी के कारण परीक्षा छूटने पर छात्र को 9 लाख रुपये का मुआवजा मिला
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Basti बस्ती: कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे मामले में एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें ट्रेन में देरी की वजह से एक स्टूडेंट का भविष्य बुरी तरह प्रभावित हुआ था। कंज्यूमर फोरम ने इंडियन रेलवे को रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से स्टूडेंट को 9 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की रहने वाली स्टूडेंट समृद्धि को 2018 में B.Sc. बायोटेक्नोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम देना था। एग्जाम सेंटर लखनऊ में जय नारायण पीजी कॉलेज था। वह एग्जाम सेंटर पहुंचने के लिए 'इंटरसिटी सुपर फास्ट एक्सप्रेस' ट्रेन में बैठी। लेकिन, ट्रेन ढाई घंटे लेट पहुंची। इस वजह से समृद्धि समय पर एग्जाम सेंटर नहीं पहुंच पाई। नतीजतन, उसे एक एकेडमिक साल गंवाना पड़ा। इस बात से दुखी होकर स्टूडेंट ने रेलवे के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की। उसने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन से संपर्क किया।

लगभग सात साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद कमीशन ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया। उसने फैसला सुनाया कि इन कमियों के लिए रेलवे डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। कंज्यूमर कोर्ट ने रेलवे डिपार्टमेंट को स्टूडेंट के गंवाए गए एकेडमिक साल के लिए मुआवजे के तौर पर 9 लाख रुपये और केस के खर्च के लिए 12 हजार रुपये देने का आदेश दिया। कोर्ट ने साफ किया कि यह रकम 45 दिनों के अंदर दी जानी चाहिए।

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