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उत्तर प्रदेश
एक हजार से अधिक कोविड केसों पर सख्त पाबंदियां होंगी लागू, योगी सरकार का शादी-ब्याह के लिए नया आदेश
Renuka Sahu
5 Jan 2022 3:17 AM GMT
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फाइल फोटो
कोविड-19 का संक्रमण फिर से बढ़ने के साथ ही सरकार ने चौकसी बढ़ाने के निर्देश जिलों को जारी किए हैं।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कोविड-19 का संक्रमण फिर से बढ़ने के साथ ही सरकार ने चौकसी बढ़ाने के निर्देश जिलों को जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों का पालन छह जनवरी से कराने को कहा गया है। जिन जिलों में कोविड के एक हजार से अधिक केस होंगे वहां पर प्रतिबंधों का दायरा बढ़ जाएगा। ऐसे जिलों में स्विमिंग पुल, वाटर पार्क और जिम बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, होटल के रेस्टोरेंट और फूड ज्वाइंट्स 50 फीसदी क्षमता से ही संचालित होंगे।
राशन की दुकानों व मंडियों में प्रोटोकाल
पूरे प्रदेश में पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोविड से बचाव व सुरक्षा से संबंधित प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। 15 से 18 साल के किशोरों के टीकाकरण को और गतिशील किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए राशन की दुकानों व अन्य दुकानों में दो गज की दूरी के नियम का पालन कराया जाएगा। इसके लिए दुकानों के सामने दो गज की दूरी पर गोला बनाए जाएंगे।
मुख्य सचिव ने स्थानीय मंडियों व साप्ताहिक बाजारों में इस प्रकार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं जिससे वहां भीड़भाड़ ना हो। जरूरत पड़ने पर ऐसी मंडियों को भीड़भाड़ वाले स्थानों से दूर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं। अलग-अलग दुकानों को अलग-अलग समय पर खोले जाने को कहा है ताकि एक समय पर अधिक व्यक्ति एकत्र न हों। प्रमुख मंडियों में प्रात: 04 से 08 बजे तक ट्रकों की आवाजाही होगी। दुकानों, होटल के रेस्टोरेंट तथा फूड ज्वाइंट्स के द्वार पर पल्स आक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।
शादी समारोह में अधिकतम 100 लोग
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। 1000 से अधिक कोविड के एक्टिव वाले जिलों में कक्षा दस तक के सभी शैक्षणिक संस्थान छह जनवरी से 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। रात्रिकालीन कर्फ्यू रात दस से सुबह छह बजे तक रहेगा। आईटी एवं आईटिज से संबंधित निजि कंपनियां वर्क फ्राम होम की व्यवस्था को प्रोत्साहित करेंगी। वहीं शादी समारोहों तथा अन्य आयोजनों में बंद स्थानों पर एक समय में 100 की संख्या से कम लोग ही शरीक हो सकेंगे। खुले स्थानों पर एक समय में क्षमता से 50 फीसदी व्यक्ति ही कोविड प्रोटोकाल के पालन के साथ रह सकेंगे। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेशद्वार पर की जाएगी। पुरातत्व विभाग के स्मारक, चिड़ियाघर, क्लब में कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना कर सक्रीनिंग होगी, मास्क अनिवार्य रहेगा। धार्मिक स्थानों व धार्मिक संस्थाओं में भी कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना कर मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा।
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