उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं, जानें पूरा मामला

jantaserishta.com
6 May 2022 5:43 AM GMT
इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं, जानें पूरा मामला
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नई दिल्ली: देश में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. साथ ही कोर्ट ने मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका भी खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं है. ये कानून प्रतिपादित हो चुका है कि लाउडस्पीकर का मस्जिदों पर उपयोग करना संवैधानिक अधिकार नहीं है.

जस्टिस विवेक कुमार बिरला और जस्टिस विकास की डिवीजन बेंच ने बुधवार को ये आदेश दिया. याचिका इरफान नाम के शख्स ने दाखिल की थी. याचिका में बदायूं जिले के बिसौली एसडीएम के 3 दिसंबर 2021 को दिए गए आदेश को चुनौती दी गई थी.

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