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उत्तरप्रदेश | मेरठ कोषागार की फर्जी मुहर बनाकर इनका इस्तेमाल किया गया है. इसका खुलासा उस समय हुआ, जब कुछ स्टांप को कार्यालय उपनिंबधक सदर द्वितीय कार्यालय में दाखिल किया गया. शक होने पर मुख्य कोषाधिकारी से पत्राचार किया गया. मुख्य कोषाधिकारी की ओर से जांच कराई तो मामला पकड़ा गया.
कार्यालय उपनिबंधक सदर द्वितीय कार्यालय के कनिष्ठ लिपिक प्रदीप कुमार ने थाना प्रभारी सिविल लाइन को शिकायत दी. बताया कि 25 जुलाई को पंजीकरण के लिए लेखपत्र संख्या 8127/2023 कार्यालय में रूबी शर्मा निवासी बुलंदशहर और रुचि की ओर से दिया गया था. 26 जुलाई को शिवम अमहैड़ा ने लेखपत्र संख्या 8168/2023 कार्यालय में दिया. दोनों आवेदन में चार नॉन ज्यूडिशियल स्टांप प्रपत्र शामिल किए गए थे. स्टांप पर संदेह होने पर 27 को एक पत्र मुख्य कोषाधिकारी को भेजा और स्टांप की जानकारी ली गई. मुख्य कोषाधिकारी ने खुलासा किया कि चारों को मेरठ कोषागार से विक्रय नहीं किया गया, बल्कि ये स्टांप गाजियाबाद कोषागार से 2012-2013 में 18 दिसंबर को जारी किए गए. स्टांप सत्यापन की रिपोर्ट में यह भी बताया गया सभी चारों स्टांप प्रपत्रों पर जो मुहर और हस्ताक्षर हैं, वह कोषागार मेरठ के नहीं हैं.
कहां से बनी फर्जी मुहर होगा खुलासा
स्टांप पेपर के लिए कोषागार की मुहर कहां से बनवाई गई और इसका इस्तेमाल और कहां-कहां किया गया है, इसे लेकर पुलिस जांच करेगी. आरोपियों से भी पूछताछ के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. इस मामले में बड़े खुलासे की संभावना है.
इनके पर हुआ मुकदमा
1. रूबी शर्मा पत्नी मनीष गौड़ निवासी सिकंदराबाद, बुलंदशहर. 2. रूची शर्मा पत्नी शिवकुमार निवासी सराय झाझन सिकंदराबाद, बुलंदशहर. 3. शिवम निवासी अमहैड़ा आदिपुर,मेरठ.
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Harrison
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