उत्तर प्रदेश

Varanasi में सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 250 रुपये का जुर्माना

Anurag
30 Oct 2025 4:27 PM IST
Varanasi में सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 250 रुपये का जुर्माना
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Varanasi वाराणसी: वाराणसी नगर निगम (वीएमसी) द्वारा लागू उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता नियम 2021 के तहत वाराणसी में थूकने पर अब 250 रुपये का जुर्माना लगेगा, जबकि कूड़ा फेंकने या वाहन से थूकने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
वीएमसी के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि शहर में ये नियम लागू कर दिए गए हैं। नियमों के तहत, सड़कों पर आवारा जानवरों के लिए खाना छोड़ते पाए जाने पर 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
जो लोग अपने परिसर में 24 घंटे से ज़्यादा समय तक कचरा रखते पाए जाएँगे या पार्क, सड़क या डिवाइडर जैसी खुली जगहों पर कूड़ा फेंकते पाए जाएँगे, उन पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जो पालतू जानवर मालिक सार्वजनिक स्थानों पर अपने कुत्तों के मल-मूत्र त्यागने के बाद सफाई नहीं करते, उनसे 500 रुपये वसूले जाएँगे और नदियों, नालों या सीवर जैसे जल निकायों में कचरा या जानवरों के अवशेष डालने पर 750 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
श्रीवास्तव के अनुसार, खुले ट्रकों में कचरा या मलबा ले जाने या नगर निगम के वाहनों या कूड़ेदानों को नुकसान पहुँचाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पानी जमा होने देने या स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने वाली अस्वच्छ परिस्थितियाँ पैदा करने पर सबसे ज़्यादा 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
श्रीवास्तव ने बताया कि ये नए नियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में स्वच्छता और सफाई के मानकों को मज़बूत करने के शहर के चल रहे प्रयासों का हिस्सा हैं।
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