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उत्तर प्रदेश
विशेष सत्र न्यायाधीश ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में राज्यमंत्री को सुनाई तीन माह की सजा
Shantanu Roy
19 Dec 2022 9:51 AM GMT
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बड़ी खबर
पीलीभीत। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में विशेष सत्र न्यायाधीश (एमएलए एमपी कोर्ट) प्रियंका रानी ने गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार को दोषी ठहराते हुए तीन तीन माह की सजा तथा दो- दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि एक मामले में उन्हें दोषमुक्त करार दिया गया है। राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर हुए। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। गौरतलब है कि वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान संजय सिंह गंगवार ने सदर विधानसभा सीट से बतौर बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। विगत चार जनवरी 2012 को सुनगढ़ी थाना के दारोगा विनय कुमार सरोज की ओर से संजय सिंह गंगवार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसमें कहा गया कि उन्होंने गश्त के दौरान माधोटांडा रेलवे क्रासिंग के नजदीक सड़क के दाहिनी दीवार पर बसपा उम्मीदवार संजय सिंह गंगवार के पोस्टर लगे देखे। यह आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 (क) का दंडनीय अपराध है।
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