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विशेष लोक अभियोजक ने बुलंदशहर में दुष्कर्म के आरोपी काे आठ साल की सजा सुनाई
सिटी कोर्ट रूम न्यूज़: उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को आठ साल की कैद और 20 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है। विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा और धर्मेंद्र सिंह राघव ने बताया कि 27 मार्च 2015 को एक व्यक्ति ने नरोरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री कसे मोहल्ले की एक महिला मेहंदी लगवाने के बहाने अपने घर बुलाकर ले गई जहां उसके रिश्तेदार चंद्रशेखर उर्फ छोटेलल ने बालिका के साथ दुष्कर्म किया। इस कृत्य में महिला के पति ने भी साथ दिया। पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मुकदमे की अंतिम सुनवाई बुधवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश पोक्सो तरुण कुमार सिंह की अदालत में हुई।
गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर चंद्रशेखर उर्फ छोटे लाल को बालिका के साथ दुष्कर्म करने का दोषी करार दिया एडीजी ने उसे 8 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार रूपये का जुर्माना भी किया है। दंपत्ति को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।