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विशेष अदालत ने गैरइरादतन हत्या के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज की
प्रतापगढ़: एससी-एसटी की विशेष अदालत के न्यायाधीश हरविंदर सिंह की कोर्ट ने गैरइरादतन हत्या के आरोपित आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के पवन कुमार मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी ने अपनी दलीलों में कोर्ट को बताया कि शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक युवक की मौत हुई थी. इसके बाद पुलिस ने जांच में आरोपित का नाम विवेचना में शामिल किया. कोर्ट ने एडीजीसी की दलीलों को सुनकर आरोपित का जामनत आवेदन निरस्त कर दिया.
गैंगस्टर के दोषियों को कारावास, अर्थदंड भी लगाया
गैंगस्टर की विशेष अदालत के न्यायाधीश अपर सत्र न्यायाधीश कुंदन किशोर की कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए अमेठी के मोहनगंज के भोलाई खुर्द गांव के सुनील दीक्षित व अल्ताफ उर्फ धर्मेंद्र को तीन वर्ष पांच माह का कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. दोषी वर्तमान में जेल में हैं. आरोपितों की ओर से प्रस्तुत किए गए स्वीकारोक्ति के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने आदेश दिया. इस मामले में कोर्ट में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक इंद्रकांत पांडेय ने की.