उत्तर प्रदेश

सपा विधायक इरफान सोलंकी की 20 तक बढ़ी रिमांड

Shantanu Roy
8 Dec 2022 11:57 AM GMT
सपा विधायक इरफान सोलंकी की 20 तक बढ़ी रिमांड
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कानपुर। एमपी एमएलए कोर्ट ने बुधवार को सपा विधायक इरफान सोलंकी की रिमांड 20 दिसम्बर तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने उनके मददगार अशरफ अली की भी रिमांड 20 दिसम्बर तक बढ़ा दी है। कोर्ट में सरकारी वकील ने सोलंकी को जमानत न देने और उनकी रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की थी। जाजमऊ निवासी विधवा बेबी नाज के घर पर आगजनी, धमकाने सहित गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमें में फरारी के बाद विधायक इरफान सोलंकी ने दो दिसम्बर को आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद से विधायक और उसके भाई समेत अन्य मददगारों के खिलाफ बराबर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। बुधवार को एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई।
जिस पर सरकारी वकील शैलेश अग्निहोत्री ने कोर्ट के सामने पक्ष रखते हुए कहा कि पुलिस को अभी दिल्ली और मुंबई से कई साक्ष्य एकत्रित करने हैं, इस मामले में अभी जांच की जा रही है। ऐसे में रिमांड बढ़ाई जाए। वहीं इरफान की तरफ से वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी ने कोर्ट के सामने पक्ष रखा कि पुलिस अभी तक आधार कार्ड प्रस्तुत नहीं कर पाई और जांच के लिए पुलिस के पास कुछ भी नहीं हैं। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 20 दिसम्बर तक विधायक की रिमांड बढ़ा दी है। ऐसे में विधायक को अभी 20 तक जेल में ही रहना होगा। वहीं विधायक का मददगार अशरफ अली के मामले में भी एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई और उसे भी 20 दिसम्बर तक जेल में रहना होगा।
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