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उत्तर प्रदेश
दोहरे पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे को 7 साल की जेल
Tara Tandi
17 Nov 2025 5:40 PM IST

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Rampur रामपुर: समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान के लिए नई मुसीबत खड़ी करते हुए, उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने सोमवार को दोनों को अलग-अलग जन्मतिथि वाले दो पैन कार्ड रखने के अपराध में सात साल कैद की सजा सुनाई। एक वकील ने यह जानकारी दी।
रामपुर की विशेष सांसद-विधायक अदालत ने अब्दुल्ला खान को गलत जन्मतिथि वाला दूसरा पैन कार्ड बनवाने का दोषी ठहराया ताकि रिकॉर्ड में अपनी उम्र बढ़ा सकें और चुनाव लड़ने के योग्य बन सकें।
खचाखच भरे अदालत कक्ष में विशेष अदालत के फैसले के बाद, पिता-पुत्र को हिरासत में ले लिया गया।
अभियोजन पक्ष अदालत में यह साबित करने में सफल रहा कि पूर्व विधायक अब्दुल्ला खान ने चुनाव लड़ने के लिए जालसाजी की थी और आज़म खान इस बड़ी साजिश का हिस्सा थे।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि अब्दुल्ला नाबालिग थे और चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता को पूरा नहीं करते थे। रिकॉर्ड में अपनी उम्र बढ़ाने के लिए उन्होंने फर्जी जन्मतिथि का इस्तेमाल किया और दूसरा पैन कार्ड बनवाया।
यह फैसला आज़म खान के लिए एक झटका है, जो हाल ही में एक अन्य मामले में जेल से बाहर आए हैं।
अब्दुल्ला खान के खिलाफ दोहरे पैन कार्ड मामले में शिकायत 2019 में स्थानीय नेता आकाश कुमार सक्सेना ने दर्ज कराई थी।
उन्होंने 6 दिसंबर, 2019 को सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में दी गई अपनी शिकायत में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया था।
सक्सेना ने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला के एक पैन कार्ड में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी, 1993 और दूसरे में 30 सितंबर, 1990 दर्ज है।
शिकायत में कहा गया है कि चुनावी उद्देश्यों और आयकर दस्तावेज दाखिल करने के लिए इस्तेमाल किए गए पैन कार्ड तैयार करने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को अब्दुल्ला खान द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए कथित तौर पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। पीठ ने कहा, "हम हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि निचली अदालत उच्च न्यायालय के आदेश से प्रभावित हुए बिना सभी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।"
सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति सुंदरेश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "निचली अदालत पर भरोसा रखें। निचली अदालत में ही इसका फैसला होने दें। जब मुकदमा पहले ही खत्म हो चुका है, तो अब हम हस्तक्षेप क्यों करें?"
इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अब्दुल्ला खान की प्राथमिकी रद्द करने की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि जाली जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना और बाद में पासपोर्ट हासिल करने के लिए उसका इस्तेमाल करना "अलग-अलग और भिन्न कृत्य" हैं।
अब्दुल्ला खान को पहले एक अन्य मामले में कथित तौर पर जाली दस्तावेजों का उपयोग करके गलत जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दोषी ठहराया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि चूँकि पासपोर्ट उसी जाली प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया गया था, इसलिए बाद में मुकदमा चलाना दोहरा खतरा पैदा करता है।
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